Bare ActsThe Workmen Compensation Act, 1923

Section 16

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पर्ितकर के बारे मᱶ िववरिणयां—3[राज्य सरकार] शासकीय राजपतर् मᱶ अिधसूचना ᳇ारा, िनदेश दे सकेगी िक 1[कमर्चािरयᲂ] को िनयोिजत करने वाला हर ᳞िक् त या ऐसे ᳞िक् तयᲂ का कोई िविनिदष् ट वगर् ऐसे समय और ऐसे पर्रूप मᱶ और ऐसे पर्ािधकारी को, जैसे अिधसूचना मᱶ िविनिदष् ट िकए जाएं, एक शु᳍ िववरणी भेजेगा िजसमᱶ उन क्षितयᲂ की संख्या, िजनके िलए िनयोजक ᳇ारा पूवर्तन वषर् के दौरान पर्ितकर दे िदया गया है, और ऐसे पर्ितकर की रकम और पर्ितकर के बारे मᱶ ऐसी अन्य िविशिष् टयां िविनिदष् ट हᲂगी, जैसी 3[राज्य सरकार] िनिदष् ट करे ।