Bare ActsThe Workmen Compensation Act, 1923

Section 13

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पर-᳞िक् त के िवरु᳍ िनयोजक के उपचार—जहां िक 2[कमर्चारी] ने िकसी ऐसी क्षित के िलए पर्ितकर वसूल िकया है जो ऐसी पिरिस्थितयᲂ मᱶ कािरत हुई थी िजनमᱶ उसके िलए नुकसानी के िलए संदाय करने का िकसी ऐसे ᳞िक् त पर िविधक दाियत्व सृष् ट हुआ था जो उस ᳞िक् त से िभन् न है िजसने पर्ितकर िदया है वहां वह ᳞िक् त िजसने पर्ितकर िदया है और कोई ऐसा ᳞िक् त, िजससे धारा 12 के अधीन क्षितपूित करने की अपेक्षा की गई है उस ᳞िक् त से अपनी क्षितपूित कराने का हकदार होगा जो नुकसानᲂ के िलए संदाय करने का यथापूवᲃक् त रूप मᱶ दायी है ।

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