Amendment status not verified — confirm the current text below against the official source.
संिवदा करना—(1) जहां िक कोई ᳞िक् त (िजसे इसके पश् चात् इस धारा मᱶ मािलक कहा गया है), अपने ᳞वसाय या कारबार के अनुकर्म मᱶ या उसके पर्योजनᲂ के िलए िकसी अन्य ᳞िक् त के साथ (िजसे इसके पश् चात् इस धारा मᱶ ठेकेदार कहा गया है) िकसी ऐसे पूरे काम या उसके िकसी भाग को, जो मािलक के ᳞वसाय या कारबार का मामूली तौर से भाग है, ठेकेदार ᳇ारा या उसके अधीन िनष्पादन करने के िलए संिवदा करता है वहां, उस काम के िनष्पादन मᱶ िनयोिजत 2[कमर्चारी] को मािलक ऐसे पर्ितकर का देनदार होगा िजसका देनदार वह होता यिद वह 2[कमर्चारी] उसके ᳇ारा अ᳞विहत रूप से िनयोिजत िकया गया होता; और जहां िक मािलक से पर्ितकर के िलए दावा िकया जाता है वहां यह अिधिनयम, इसके िसवाय िक पर्ितकर की रकम का िहसाब 2[कमर्चारी] की उस 1 1959 के अिधिनयम सं० 8 की धारा 9 ᳇ारा (1-6-1959 से) अन्तःस्थािपत । 2 2009 के अिधिनयम सं० 45 की धारा 4 ᳇ारा पर्ितस्थािपत । 3 1938 के अिधिनयम सं० 9 की धारा 6 ᳇ारा कितपय शब्दᲂ के स्थान पर पर्ितस्थािपत । 4 1938 के अिधिनयम सं० 9 की धारा 6 ᳇ारा अन्तःस्थािपत । 12 िनयोजक के अधीन मजदूरी के पर्ित िनदᱷश से िकया जाएगा िजसके ᳇ारा वह अ᳞विहत रूप से िनयोिजत है, इस पर्कार लागू होगा मानो िनयोजक के पर्ित िनदᱷशᲂ के िलए मािलक के पर्ित िनदᱷश पर्ितस्थािपत कर िदए गए हᲂ । (2) जहां िक मािलक इस धारा के अधीन पर्ितकर का देनदार है वहां वह ठेकेदार से 1[या िकसी अन्य ᳞िक् त से, िजससे 2[कमर्चारी] पर्ितकर वसूल कर सकता था, अपनी क्षितपूित कराने का हकदार होगा, और जहां िक ठेकेदार, जो स्वयं मािलक है, इस धारा के अधीन पर्ितकर का या िकसी मािलक की क्षितपूित करने का दायी है वहां वह अपनी क्षितपूित अपने साथ ठेकेदार का सम्बन्ध रखने वाले िकसी ऐसे ᳞िक् त से िजससे 2[कमर्चारी] पर्ितकर वसूल कर सकता था, कराने का हकदार होगा] और िकसी ऐसी क्षितपूित के अिधकार और रकम िवषयक सभी पर्श् न करार के अभाव मᱶ आयुक् त ᳇ारा तय िकए जाएंगे । (3) इस धारा की िकसी भी बात का यह अथर् नहᱭ लगाया जाएगा िक वह िकसी 2[कमर्चारी] को मािलक के बजाय ठेकेदार से पर्ितकर वसूल करने से िनवािरत करती है । (4) यह धारा िकसी ऐसी दशा मᱶ लागू नहᱭ होगी िजसमᱶ िक दुघर्टना उस पिरसर पर, मᱶ या के आसपास न होकर अन्यतर् हुई है, िजस पर मािलक ने, यथािस्थित, काम के िनष्पादन का उपकर्म िकया है या पर्ाियकतः करता है या जो अन्यथा उसके िनयंतर्ण या पर्बंध के अधीन है ।