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तलाशी और अधिग्रहण: (1 व कोई करारोपण पदाधिकारी या परिवहन विभाग को कोई पदाधिकारी जो मोटर वाहन निरीक्षक की कोटि से अन्यून कोटि का न हो या राज्य परिवहन आयुक्त द्वार इस हेतु प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी- (क) किसी भवन या परिसर में, पुर उगने से सूरज डूबने तक के बीच की अवधि में किसी भी समय प्रवेश कर सकता है यदि उसे इस बात का विश्वास हो कि कोई मोटर वाहन वहां रखा गया है, या - : (@) वह किसी भी सार्वजनिक स्थान पर स्थित मोटर वाहन के चालक से अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे मोटर वाहन को रोके एवं तब तक रोके रख सकता है जब तक कि वह युक्तियुक्त ढंग से संतुष्ट नहीं हो जाय कि उस वाहन के कर की अदायगी हो चुकी है है: कर र प्रतीक प्राप्त हि लिया गया है। मुर्ताल्क कर या अर्थ दंड, यदि कोई हो अथवा कर तथा अर्थ दंड दोनों का भुगतान इस अधिनियम को मुताबि क नहीं ही है तो उप-धारा (1) के गत संबंधित पदाधिकारी उस वाहन को जप्त क, kN ता है, जब तक कर का भुगतान जाय, एवं प्ती पर उस अस्थायी सुरक्षित अभिरक्षा के लिये जैसा उचित समझे कार्रलाई कर सक कार की है, एवं वाहन स्वामी या उसका प्रभारी अथवा चालक उस पदाधिकारी के उस जप्ती को प्रभावी बनाने हेतु बाहन पहुंचाने e आदेशों एवं तिवदशों के अनुपालन के लिये बाध्य होगा: - परन्तु यह B¢ गुर R T o गया T S S के परिवहन कौ सुविधा का ध्यान रखते हुए राज्य सरकार विहित करें। वर्कर - समय पर कर भुगतान न करने की स्थिति में अर्थ दण्ड भुगतान का दायिल् रथ के वाहन से भिन्न किसी मोटर बाहन के भुगतेय कर का भुगतान विहित में न किये जाने में, वाहन स्वामी उस मोटर भुगतान करने का दायी होगा हा करने का दायी कोण के कर के भुगतान के साथ-साथ विहित राशि अर्थ दंड