Bare ActsThe Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994.

Section 21

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कर, जुर्माना और अर्थ दण्ड भुराजस्व बकाये के रूप बसूली। - शास्ति या अर्थ दंड की वसूली बकाया भू-राजस्व की वसूली की रीति से की जायेगी। मोल की पर कर, शास्ति या अर्थ दंड बकाया है, उस मोटर वाहन को या उसके उप-साधन को रे सकता है या बेचा जा सकता है चाहे वह मोटर वाहन या उप-साधन कर, शास्ति या अर्थ दंड भुगतान के लिये जवाबदेह व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में हो अथवा नहीं। 121 क-प्रत्येक व्यावसायिक वाहन के साथ-साथ वार्षिक कर देनेवाले वाहन के निबंधन तथा/अथवा परमिट प्राप्ति के समय वाहन मालिक को अपने बैंक खाते का उल्लेख करना आवश्यक होगा एवं अपनी आर्थिक सुदृढ़ता (यथा स्थिति) के संबंध में संबंधित बैंक से प्रमाण पत्र सु करना भी आवश्यक होगा। कर भुगतान में व्यतिक्रम की स्थिति में, व्यतिक्रमी वाहन मालिक के बैंक ख़ाते का परिवहन विभाग के करारोपण पदाधिकारी अथवा उससे उच्च अधिकारी द्वारा अधिग्रहण किया जा सकेगा"

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