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कर की वापसी-(1) यदि किसी व्यक्ति ने किसी बंध में किया है, तो वह निम्नांकित परिस्थतियो में कर की वापसी मठ वाहन कं संबंध में कर g &) जब धारा 17 की उप-धारा (1) के अधीन ऐसे मोटर वाहन के संबंध में परिवचन किया गया है, जो कर वापसी आवेदन देने की तिथि तक करारोपण सवचन सर्द द्वारा, विहित जांच पड़ताल के पश्चातू उनके मत से मिथ्या न पाया गया हो, परिवचन देने की तिथि से कर भुगतान की अवधि की अंतिम तिथि तक की अनवसित अवधि के लिए प्रति कैलेन्डर माह पर वार्षिक कर का बारहवां हिस्सा का; कारण से भुगतेय राशि से (@) कयारोपण पदाधिकारी द्वारा अधिक कर निर्धारण अथवा अन्य दिया गया हो तो अतिरिक्त जमा राशि का; एवं ज्यादा कर का भुगतान कर दिया तु जमा र भुगतान किया T हो. एव बाद में यह पाया जाए कि वह () जहां किसी वाहन का कर A " वाहन कर के अध्यधीन नहीं है तो जमा कर-राशि काः संबंधत T यह कि कर की वापसी तब तक नहीं की जायेगी तब तक इसके लिये संबंधित व्यक्ति, कुरोपण पदाधिकारी, को, कर वापसी की देय पेय तिथि से एक वर्ष के अन्दर आवेदन न करता हो, और क वापसी . [पसी विहित शत्तों के अधीन रहेग तक की राशि की वापसी की के पल दिहित स्तु यह और कि करारोपण पदाधिकारी विहित सीमा तक को राज्य, परिवहन आयुक्त या ऐसे हिवे सबम होगा और वापसी की राशि अधिक होने पर . पदाधिकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, को निर्दिष्ट करेगा o होने वाले )R राशि जो उप-धाय (1) के खंड (क) A (@ ma'-a'fa _ Wfiwfltwfimfi#&wfi;fifiqmfiflfim SN यह कि, यदि कोई कर या अ' दंड, स्थिति में लौटायी जाने गा शारि सर बकाे सके मे जायेगी। . Wflfifl .7.2002 से प्रभावी ) 8] बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 [ घाराएँ 19:24 और उसका अपलेखन।-यदि धारा 17 की उप-धारा (1) के अन्त o T T सर, न पर T मम का मुगतान नहीं किया पहले या अन्तिम तिथि को आवश्यक कागजात के साथ कर भुगतान करेगा करारोपण पदाधिकारी यथाविहित सम्यक जांच करेगा और यदि परिवचन में अंकित आवेदन गन दाखिल e साबित नहीं हुआ तो जिस अवधि के कर के हि भुगतान अवधि के अन्तिम लिधि दे हैं संतुष्टि T बाद, करारोपण पदाधिकारी विहित रीति द्वारा दावे का निया कि ममकत 3 परन्तु यह कि करारोपण पदाधिकारी सरकार द्वारा विहित अधिकतम राशि तक बकाये कर कौ & . 'करने के लिए सक्षम होगा। यदि बकाये की राशि सरकार द्वारा विहित राशि से का अपलेखन करी लव सहित मामले को राज्य परिवहन आयुक्त या राज्य सरकार द्वार प्रथिक्त की प्राधिकारी को नि्दिर करेगा न कोई भी मोटर वाहन राज्य के अन्दर उपयोग में नहीं ., कर प्रतीक का - या उपय 'के लिये नहीं रखा जायेगा जब तक कि वाहन के लिये धारा 11 के अन्तर्गत मान्य का गा प्राप्त नहीं कर लिया गया हो और उसे विहित रीति से वाहन पर दर एर्शित नहीं ता गया हो।