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| चौदह वर्ष बाद क शून्य शून्य "ूअनुसूची-1 थूभाग-ग ' मोटर वाहन की दर-तालिका (धारा 5 की उप-धारा 1 देखें) क्रमांक क्रमांक गाड़ी को श्रेणी. ाएएए मोटबाहन कर को वार्षिक दर की श्रेणी - मोटरबाहन कर की वार्षिक दर (1) अशक्त व्यक्तियों के वाहन के लिये । 17.50 रु० (2) माल वाहक गाड़ी ट्रेलर को छोड़कर | थी 1000 कि०ग्रा० तक निबंधित लदान क्षमता (i) 1000 कि.ग्रा. तक निबंधित लदान क्षमता वाले मालवाहकों पर राज्य में निबंधन के समय निबंधन की तिथि से 10 वर्षों के लिए एक मुश्त कर रू० 7700/- उदगृहीत किया जायगा। परन्तु उक्त श्रेणी के जो माल वाहक पूर्व से निबंधित है उन पर एक मुश्त कर की गणना पूर्व में भुगतान की गयी राशि को घटाकर की जाएगी। परन्तु और कि अगर वाहन द्वारा पूर्व में कर के रूप में रु० 7700/- से अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया हो तो एक मुश्त कर देय नहीं होगा। : (1) 10 वर्षों से अधिक पुराने माल वाहकों पर अगले प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए एक मुश्त कर रु० 7700/- उद्गृहीत किया जायगा: परन्तु उक्त वाहनों द्वारा देय एक मुश्त कर की गणना 10 वर्ष या 15 वर्ष की अवधि, जो लागू हो, के बाद भुगतान किये गये राशि को घटाकर की जाएगी; परन्तु और कि अगर वाहन द्वारा पूर्व में कर. 1 लहर बित अधिनियम, 2006 (आप: के 7, 2006) के द्वारा वित्त अधिनियम, 2001 की अनुसूची । का भाग-ग तथा अनुसूची ॥ एवं मोटर वाहन करारोपन अधिनियम, 2002 की धारा 6 को निरसित कर दिया हम है जिसके द्वारा मोटर वाहन करारोपन अधिनियम, 1994 की अनुसूची | और ॥ को संशोधित किया गया था अतः अब 1994 अधिनियम की मूल अनुसूची । ग और ॥ को दिया गया है।