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बाहर के राज्यों में निबंधित परिवहन वाहनों का कर के भुगतान किये बिना इस राज्य में व्यवहार पर निषेश।-धारा 7 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते डुरमी वाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम 59, 1988) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी राज्य के सक्षम परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुज्ञप्ति के अधीन, किसी परिवहन वाहन का उस समय तक बिहार में न तो परिचालन किया जायेगा, और न ही परिचालन के लिये रखा जायेगा, जबतक कि उस वाहन के संबंध में बिहार राज्य, में परिचालन हेतु परमिट की सम्पर्ण वैध अवधि के लिए अनुसूची | एवं अतिरिक्त मोटर वाहन कर यथा विनिर्दिष्ट अनुसूची )9 समुचित दर पर संगणित कर का भुगतान नहीं कर दिया जाता है; परन्तु यह कि ऐसे राज्यों के ऐसे मोटर वाहनों जिसका परमिट राज्यों के बीच पारस्परिक समझौता, जिसमें कर की छूट का प्रावधान है, के अधीन उस राज्य के सक्षम परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्गत है, जो बिहार में परिचालित है, के लिये इस धारा के अन्तर्गत मोटर वाहन कर के अतिरिवत दूसरा कर भुगतान नहीं करेगा: परन्तु यह और कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (12) के अधीन अन्य राज्यों के सक्षम परिवहन प्राधिकार द्वारा निर्गत राष्ट्रीय परमिट योजना के अन्तर्गत परमिटधारी द्वारा बिहार राज्य में परिचालन की स्वेच्छा देने पर राज्य सरकार द्वारा कर के बदले में कम्पोजिट शुल्क के रूप में निर्धारित की जानेवाली राशि का भुगतान अग्रिम के रूप में वार्षिक दर पर बैंक ड्राफ्ट या अन्य विहित तरीके से संबंधित राज्य सरकार द्वारा इस कार्य के लिए प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष करना होगा। 4[x x x] S[15. (1) राज्य सरकार को, कतिपय वाहनों को कर से छूट देने की शक्ति।-राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, किसी मोटर वाहन के किसी वर्ग के संबंध में कर जुलित या कर की दर में कमी या कर भुगतान के संबंध में अन्य उपान्तरण कर सकती है। भू(2) ** अतिरिक्त मोटर वाहन कर की गणना हेतु वाहन की सामान्य एवं प्रतिरोध मरम्मती तथा अनुरक्षण, विधि व्यवस्था की स्थिति, सड़कों की स्थिति, निर्वाचन, प्राकृतिक आपदा आदि को देखते हुए T सरकार अधिसूचना चना द्वारा मोटर वाहन के किसी वर्ग विशेष. के लिये उद्ग्रहित होने वाले अतिखित मोटर वाहन कर से चिसुम्त दिनों की. संख्या [अधिसूचना द्वारा] विनिंदिष्ट कर सकेगी जो शुभ 20 | निया अवधि के लिये प्रभावी रहेगा तथा जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना को द्वारा विस्तारित किया जा सकेगा एक माह में दिनों की संख्या जिनके लिये अतिरिक्त मोटर वाहन कर के भुगतान में विमु्कि दी जा , किसी भी परिस्थिति में एक माह में दस दिनों से अधिक नहीं होगी।