Bare Acts › The MP Rajya Suraksha & Lok Vyavashtha Act, 1980

Section 43

Amendment status not verified — confirm the current text below against the official source.

The scanned source for this Act is imperfect — headings or section boundaries may be off. Verify against the official source.

सलाहकार र्ोडों की प्रकक्रया - - (1) सलाहकार र्ोडै, अपने समि रिी गई सामग्री पर विचार करने के पश्चात् तथा राज्य सरकार से या राज्य सरकार के माध्यम से इस प्रयोजन के ललए र्ुलाये गये क्रकसी व्यक्तत से या सम्र्द्ि व्यक्तत से ऐसी अनतररतत जानकारी, जैसी क्रक िह आिश्यक समझे, मांगने के पश्चात् और यदद क्रकसी विलशष्ट मामले में िह ऐसा आिश्यक समझता हो अथिा यदद सम्र्द्ि व्यक्तत यह चाहते हों क्रक उसे सुना जाय तो स्ियं उसको सुनने के पश्चात् राज्य सरकार को अपनी ररपोटब सम्र्द्ि व्यक्तत के ननरोि की तारीि से सात सप्ताह के भीतर भेजेगा । (2) सलाहकार र्ोडब की ररपोटब के एक पृथक् भाग में उसकी राय विननददबष्ट की जायेगी, क्रक सम्र्द्ि व्यक्तत के ननरोि के ललए पयाबप्त कारण हैं या नहीं । (3) जर् उन सदस्यों में, क्जनसे सलाहकार र्ोडब गदठत हुआ है, मतभेद हों, तर् ऐसे सदस्यों की र्हुसंख्या की राय को र्ोडब की राय समझा जायेगा । (4) -इस िारा में की कोई भी र्ात उस व्यक्तत को, क्जसके विरुद्ि आदेश क्रकया गया हो, इस र्ात का हकदार नहीं र्नायेगी क्रक िह सलाहकार र्ोडब को क्रकये गये ननदेश से सम्र्क्न्ित क्रकसी मामले में क्रकसी विधि व्यिसायी द्िारा उपसंजात हो, सलाहकार र्ोडब की कायबिाही और उसकी ररपोटब उसके भाग के लसिाय क्जसमें र्ोडब की राय विननददबष्ट हो, गोपनीय होगी ।