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सलाहकार र्ोडों को निदेश - - इस अधिननयम में अलभव्यतत रूप से अन्यथा उपर्क्न्ित के लसिाय ऐसे प्रत्येक मामले में क्जसमें इस अधिननयम के अिीन ननरोि आदेश क्रकया गया हो, उस आदेश के अिीन क्रकसी व्यक्तत के ननरोि की तारीि से तीन सप्ताह के भीतर, राज्य सरकार, िारा 42 के अिीन अपने द्िारा गदठत सलाहकार र्ोडब के समि िे आिार क्जन पर िह अभ्यािेदन तथा उस दशा में, जर् क्रक आदेश िारा 36 की उपिारा (2) में ननददबष्ट क्रकये गये क्रकसी अधिकारी द्िारा क्रकया गया हो, उस अधिकारी द्िारा उस िारा की उपिारा (3) के अिीन दी गई ररपोटब भी रिेगी ।