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निर्बन्िि आदेशों का प्रनतसंहरि - - (1) ननर्बन्िन आदेश क्रकसी भी समय, राज्य शासन द्िारा प्रनतसंहत या उपान्तीरत क्रकया जा सकेगा । (2) क्रकसी ननर्बन्िन आदेश का प्रनतसंहरण या अिसान, उसी व्यक्तत के विरुद्ि, क्रकसी ऐसे में, क्जसमें क्रक ऐसे प्रनतसंहरण या अिसान की तारीि के पश्चात् ऐसे नये तथ्य उद् भूत हो गये हों, । क्जनके आिार पर राज्य सरकार का यह समािान हो जाय क्रक ऐसा आदेश क्रकया जाना चादहए, नया ननर्बन्िन आदेश क्रकये जाने को िक्जबत नहीं करेगा: परन्तु कोई भी ऐसा नया आदेश केिल राज्य सरकार द्िारा ही क्रकया जायेगा ।