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संरक्षक्षत स्थाि - - (1) यदद राज्य सरकार जनसािारण के दहत में क्रकसी स्थान या क्रकसी िगब के स्थानों के सम्र्न्ि में यह आिश्यक या समीचीन समझती है क्रक अप्राधिकृत व्यक्ततयों के प्रिेश रोकने के ललए विशेष पूिाबििाननयां र्रती जानी चादहए, तो राज्य सरकार, आदेश द्िारा उस स्थान को 20 या यथाक्स्थनत उस िगब के प्रत्येक स्थान को संरक्षित स्थान घोवषत कर सकेगी, और तदुपरर, उस समय तक जर् तक क्रक िह आदेश प्रिृर्त् रहता है, यथाक्स्थनत िह स्थान या उस िगब का प्रत्येक स्थान इस अधिननयम के प्रयोजनों के ललये संरक्षित स्थान होगा । (2) कोई भो व्यक्तत, राज्य सरकार की या क्जला मक्जस्रेट की या ऐसे अन्य अधिकारी की, जो राज्य सरकार द्िारा इस ननलमर्त् प्राधिकृत क्रकया जाय, अनुज्ञा के बर्ना क्रकसी भी संरक्षित स्थान में प्रिेश नहीं करेगा या उस पर या उसमें नहीं रहेगा या उस पर से नहीं जायेगा या उसके सामीप्य में नहीं घूमेगा । (3) जहााँ उपन्यास (2) के अनुसरण में क्रकसी व्यक्तत को क्रकसी संरक्षित स्थान में प्रिेश करने, उस पर या उसमें रहने या उस पर से जाने की अनुज्ञा दी जाती है, िहााँ िह व्यक्तत, ऐसी अनुज्ञा के अिीन कायब करते समय, अपने आचरण को विननयलमत करने के ललए ऐसे ननदेशों का अनुपालन करेगा जो उस अधिकारी द्िारा ददये जायें, क्जसने क्रक अनुज्ञा दी है । (4) यदद कोई व्यक्तत इस िारा के क्रकसी उपर्न्ि के उल्लंघन में क्रकसी संरक्षित स्थान में, प्रिेश करेगा या रहेगा, तो ऐसी क्रकन्हीं भी अन्य कायबिाही पर, जो उसके विरुद्ि की जा सकती हों, प्रनतकूल प्रभाि डाले बर्ना, उसे क्रकसी पुललस अधिकारी द्िारा या राज्य सरकार द्िारा इस प्राधिकृत क्रकये गये क्रकसी अन्य व्यक्तत द्िारा िहााँ से हटाया जा सकेगा । (5) यदद कोई व्यक्तत इस िारा के उपर्न्िों में से क्रकसी उपर्न्ि का उल्लंघन करेगा, तो िह कारािास से, क्जसकी अिधि तीन िषब तक की हो सकेगी, या जुमाबने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।