Bare Acts › The MP Rajya Suraksha & Lok Vyavashtha Act, 1980

Section 30

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पथ्या (पाथ वे) सड़क आदद के उपयोग को प्रनतवषद्ि या निर्बम्न्ित करिे की शम्तत -- (1) राज्य सरकार, लोक व्यिस्था र्नाये रिने के ललये या जनसािारण के दहत में, आदेश द्िारा, - - (क) क्रकसी सड़क, पथ्या (पाथ िे) या जल मागब के उपयोग को; (ि) क्रकसी भूलम पर से क्रकसी व्यक्तत, या पशु या यान के आने-जाने को; तीन मास से अनधिक की ऐसी कालािधि तक के ललये जो क्रक आदेश में विननददबष्ट की जाय, प्रनतवषद्ि या ननर्बक्न्ित कर सकेगी । (2) यदद कोई व्यक्तत उपिारा (1) के अिीन क्रकये गये क्रकसी आदेश का उल्लंघन करेगा, तो र्ह कारािास से क्जसकी अिधि तीन िषब तक हो सकेगी, या जुमाबने से, या दोनों से दण्डनीय होगा । अध्याय 6 कनतपय स्थािों तथा क्षेत्रों तक पहुुँच