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म्जस क्षेत्र के हट जािे के सलए ककसी व्यम्तत को निदेश ददया गया हो उस क्षेत्र में, अिुज्ञा के बर्िा, प्रवेश करिे के सलये या जर् अस्थायी रूप से लौटिे के सलए अिुज्ञा दी गई हो तो अधिक ठहरिे के सलये शाम्स्त - - िारा 18 में उपर्क्न्ित की गई पररक्स्थनतयों तथा रीनत में क्रकसी व्यक्तत को धगरफ्तार करने और हटाने की शक्तत पर प्रनतकूल प्रभाि डाले बर्ना, कोई व्यक्तत, जो - - (क) िारा 11, 12, 13 या 20 के अिीन उसको जारी क्रकये गये ननदेश के उल्लंघन में उस क्जले या उसके भाग, या ऐसे िेत्र तथा क्रकसी अन्य क्जले या क्जलों या उसके उनके भाग में, क्जससे हट जाने के ललये उसे ननदेश ददया गया था, अनुज्ञा के बर्ना प्रिेश करेगा या लौटेगा; (ि) िारा 19 के अिीन मजूर की गई अनुज्ञा से, क्रकसी ऐसे पूिोतत िेत्र या क्जले या उसके भाग में प्रिेश करेगा या लौटेगा क्रकन्तु उसके उपर्न्िों के प्रनतकूल उस अस्थायी कालािधि की, क्जसके ललये क्रक उसे प्रिेश करने या लौटने की अनुज्ञा दी गई थी, समाक्प्त पर ऐसे िेत्र से र्ाहर नहीं हटेगा या ऐसी अनुज्ञा का पूिबतर प्रनतसंहरण हो जाने पर या अस्थायी कालािधि की समाक्प्त पर या अनुज्ञा का प्रनतसंहरण हो जाने पर हट जाने के पश्चात्, निीन अनुज्ञा के बर्ना तत्पश्चात् प्रिेश करेगा या लौटेगा: 15 िह कारािास से, क्जसकी अिधि तीन िषब तक की हो सकेगी क्रकन्तु जो, लेिर्द्ि क्रकये जाने िाले कारणो के लसिाय, छह मास से कम की नहीं होगी, दण्डनीय होगा और जुमाबने से भी दण्डनीय होगा ।