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नक्शे तथा अहभलेख रखने का कतडव्य बन्दोबस्त अहधकारी को अन्तररत करने की शहि.- जब कोई स्थानीय िेत्र राजस्व सवेिण के अधीन हो तो नक्शे तथा अहभलेख रखने का कतडव्य, राज्य सरकार के आदेशों के अधीन, कलेक्टर के पास से बन्दोबस्त अहधकारी को अन्तररत ककया जा सकेगा जो तदुपरर उन समस्त शहियों का प्रयोग करेगा जो अध्याय 9 तथा अध्याय 18 के उपबन्धों में से ककसी भी उपबन्ध में कलेक्टर को प्रदत्त की गई है।