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कृहष के लाभों तथा भूहम के मूल्य के सभबन्ध में जाँच.- (1) इस संहहता के प्रवृत्त होने के समय से, राज्य सरकार, कृहष के लाभों के सभबन्ध में तथा कृहष एवं कृहष-हभि प्रयोजनों के हलये उपयोग में लाई जाने वाली भूहम के मूल्य के सभबन्ध में इस संहहता के अधीन बनाये गये हनयमों के अनुसार हनरन्तर जारी रखवा सकेगी । (2) कृहष के लाभों का अवधारण करने के प्रयोजन के हलये, खेती की लागत का प्राक्कलन करने में हनभमहलहखत तत्वों पर हवचार ककया जायेगा, अथाडत.- (क) स्टाफ तथा भवनों का अवियण; (ख) खेहतहर के तथा उसके कुटुभब के श्रम तथा पयडवेिण के समतुल्य धन; (ग) जाँच के अधीन आने वाली भूहम पर खेती करने में सामान्यत: उपगत ककये गये समस्त अन्य व्यय, और (घ) भवनों तथा स्टाफ की लागत पर और बीज एवं खाद के व्यय पर तथा कृहष संकियाओं के हलये नगदी में भुगतान ककये गये खचड पर ब्याज । (3) बन्दोबस्त अहधकारी, हनधाडरण दरों के हलये अपनी प्रस्थापनाएँ तैयार करते समय, इस जाँच के अनुिम में संग्रहीत की गई जानकारी पर हवचार करेगा ।