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बन्दोबस्त की अवहध.- (1) बन्दोबस्त की अवहध राज्य सरकार द्वारा हनयत की जायेगी और वह तीस वषड से कम की नहीं होगी : परन्तु यकद बन्दोबस्त चालू रहने के दौरान, ककसी भी समय, राज्य सरकार यह पाये कक बन्दोबस्त के पिात् साधारण पररहस्थहतयों में हुई तब्दीहलयों को ध्यान में रखते हुए यह वांछनीय है कक हनधाडरण में कमी की जानी चाहहए तो वह ऐसे हनधाडरण में ऐसी कालावहध तक के हलये, जो कक वह ठीक समझे, कमी कर सकेगी (2) उपधारा (1) में अन्तर्तवष्ट ककसी बात के होते हुए भी, ककसी ऐसे िेत्र में, जहां खेती के हवस्तार के हलये या कृहष के हवकास के हलये पयाडप्त गुंजाइश है या जहां कक लगान का पररमाण (हपच आफ रेंट ) असभयक् रूप से कम है या जहाँ सड़कों, रेलों या नहरों के सहिमाडण के कारण गत बन्दोबस्त के पिात् संधानों का रुत गहत से हवकाश हुआ है, वहाँ राज्य सरकार अहभहलहखत ककये जाने वाले कारणों से, ऐसी अवहध हनयत कर सकेगी जो तीस वषड से कम की हो सकेगी ककन्तु वह ककसी भी दशा में बीस वषड से कम की नहीं होगी 47 (3) इस बात के होते हुए भी कक ककसी स्थानीय िेत्र के हलये उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन हनयत की गई बन्दोबस्त की अवहध का अवसान हो चुका है, उि अवहध के सभबन्ध में यह समझा जायगा कक वह उस िेत्र में पिात्वती बन्दोबस्त की अवहध के प्राश्रभभ होने के हलये बढाऺ दी गई है ।