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अहधकारों को त्यागने वाले भूहम स्वामी को वृहद्ध से माफी- बन्दोबस्त की अवहध के प्रथम वषड के दौरान ककसी भी ऐसे भूहम स्वामी को, जो नवीन हनधाडरण से असन्तुष्ट हो कृहष वषड प्रारभभ होने के एक मास पूवड उसके द्वारा अपने खाते में के अपने अहधकार धारा 173 द्वारा हवहहत की गई रीहत में त्याग देने पर, ककसी भी ऐसी वृहद्ध से; जो उस हनधाडरण द्वारा अहधरोहपत की गई हो, हमल सकेगी: परन्तु ककसी खाते के केवल ऐसे भाग का या ऐसे खाते का, का जो ककसी हवल्लंगम या भार के अध्यधीन हो, त्यागना अनुज्ञात नहीं ककया जायेगा ।