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मण्डल की अहधकाररता- (1) मण्डल ऐसी शहियों का प्रयोग करेगा जो इस संहहता द्वारा या इस संहहता के अधीन उसे प्रदत्त की गई हैं तथा ऐसे कृत्यों का हनवडहन करेगा जो इस संहहता द्वारा या इस 19 संहहता के अधीन उसे प्रदत्त ककये गये हैं और वह राज्य सरकार के ऐसे कृत्यों का हनवडहन करेगा हजन्हें राज्य सरकार, अहधकार, अहधसूचना द्वारा , उस संबंध में हवहनर्ददष्ट करे तथा वह ऐसे अन्य कृत्यों का हनवडहन करेगा जो ककसी केन्रीय अहधहनयम या ककसी राज्य अहधहनमय द्वारा या उसके अधीन मुखय राजस्व प्राहधकारी या मुखय हनयंत्रक राजस्व प्राहधकारी को प्रदत्त ककये गये हों या प्रदत्त ककये जायें । (2) राज्य सरकार, ऐसी शतों के साथ जैसी कक वह अहधरोहपत करना ठीक समझे, मण्डल को या मण्डल के ककसी सदस्य को अहधसूचना, द्वारा ऐसी अहतररि शहियाँ प्रदान कर सकेगी या ऐसे अहतररि कृत्य सौंप सकेगी जो तत्समय प्रवृत्त ककसी अहधहनयहमत द्वारा या उसके अधीन राज्य सरकार को समनुदेहशत हैं ।