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जहां तामील करने वाला अहधकारी समन की प्रहत ककये गये व्यहि को स्वयं या उसके मान्यता प्राप्त अहभकताड को या उसकी ओर से ककसी अन्य व्यहि को पररदत्त या हनहवदत्त करता है, वहां हजस व्यहि को प्रहत पररदत्त या हनहवदत्त की गई है, उससे यह अपेिा करेगा कक वह मूल समन पर पृष्ठांककत तामील की अहभस्वीकृहत पर अपने हस्तािर करे ।