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व्यपर्ततत की गई या हवशेष रूप से समनुदेहशत की गई भूहम का पृथक् सीमांकन .- धारा 68 के उपबन्धों के होते भी, जब कृहष भूहम का कोई प्रभाव धारा 172 के उपबन्धों के अधीन ककसी कृहष हभि प्रयोजन के हलये व्यपवर्ततत ककया जाता है, या जब भूहम का कोई प्रभाव धारा 237 के अधीन हवशेष रूप से समनुदेहशत ककया जाता है या भूहम के ककसी प्रभाग पर का कोई हनधाडरण धारा 59 की उपधारा (2) के अधीन पररवर्ततत ककया जाता है तो बन्दोबस्त अहधकारी ऐसे प्रभाग को पृथक् सवेिण संखयांक या सवेिण संखयांक के उपखंड के रूप में गरठत कर सकेगा ।