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बकायादार से हभि कोई भी पिकार, हजसके हवरूद्ध हनयम 49, 50 या 52 के अधीन आदेश ककया गया है, उस अहधकार को स्थाहपत करने के हलये वाद संहस्थत कर सकेगा हजसका कक दावा वह सभपहत्त के तत्काल कब्जे के हलये करता है, ककन्तु ऐसे वाद के, यकद कोई हो, पररणाम के अध्यधीन रहते हुए आदेश हनिायक होगा । साहियों की परीिा करने के हलये कमीशन