Bare ActsThe MP Land Revenue Code 1959

Section 49

Amendment status not verified — confirm the current text below against the official source.

अपील प्राहधकारी की शहि – (1) अपील प्राहधकारी या तो अपील को ग्रहण कर सकेगा या, अहभलेख माँगने और अपीलाथी को सुनवाई का अवसर देने के पिात् उसे संिेपत: नामन्जूर कर सकेगा: परन्तु अपील प्राहधकारी उस दशा में अहभलेख मँगाने के हलये आबद्ध नहीं होगा जबकक अपील समय-वर्तजत है या अपील नहीं हो सकती है । (2) यकद अपील ग्रहण कर ली जाती है तो सुनवाई के हलये तारीख हनयत की जायेगी और प्रत्यथी पर सूचना तामील की जायेगी । 33 (3) पिकारों को सुनने के पिात्, अपील प्राहधकारी उस आदेश की, हजसके कक हवरूद्ध अपील की गई है, पुहष्ट कर सकेगा, उसमें फेरफार कर सकेगा या उसे उलट सकेगा या ऐसा अहतररि साक्ष्य ले सकेगा जैसा कक आदेश पाररत करने के हलए वह आवश्यक समझे: परन्तु यह कक अपील प्राहधकारी, उसके अधीनस्थ ककसी राजस्व अहधकारी द्वारा मामले को, हनपटाने के हलए प्रहतप्रेहषत नहीं करेगा परन्तु यह और कक मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहहता (संशोधन) अहधहनयम, 2011 के प्रवृत्त होने के पूवड के समस्त ऐसे मामले, जो अपील या पुनरीिण प्राहधकाररयों द्वारा अधीनस्थ राजस्व अहधकाररयों को प्रहतप्रेहषत ककए गए हैं, ऐसे राजस्व अहधकारी द्वारा सुने तथा हवहनहित ककए जाएंगे।

Section 49 – The MP Land Revenue Code 1959 | DailyLaw.ai