Bare ActsThe MP Land Revenue Code 1959

Section 44

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अपील तथा अपीलीय अहधकारी – (1) जहाँ अन्यथा उपबहन्धत ककया गया हो, उसके अहतररि इस संहहता अथवा इसके अधीन बनाये गये हनयमों के अधीन प्रत्येक मूल आदेश की अपील हो सकेगी – (क) यकद ऐसा आदेश उपखण्डीय पदाहधकारी के अधीनस्थ ककसी भी राजस्व पदाहधकारी द्वारा कदया गया हो, चाहे आदेश देने वाला पदाहधकारी में कलेक्टर की शहियाँ हवहनहहत की गई हों उपखण्डीय पदाहधकाररयों को; (ख) यकद ऐसा आदेश उपखण्डीय पदाहधकारी द्वारा कदया गया हो, चाहे उसमें कलेक्टर की शहियाँ हवहनहहत की गयी हों या नहीं, कलेक्टर को; (ग) यकद ऐसा आदेश बन्दोबस्त पदाहधकारी के अधीनस्थ ककसी भी राजस्व पदाहधकारी द्वारा कदया गया हो, बन्दोबस्त पदाहधकाररयों को; (घ) यकद ऐसा आदेश ककसी ऐसे राजस्व पदाहधकारी द्वारा कदया गया हो हजसके सभबन्ध में धारा 12 की उपधारा (3) अथवा धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन हनदेश कदया गया हो, ऐसे राजस्व पदाहधकारी को, हजसे राज्य शासन हनदेहशत करे; (ड़) यकद ऐसा आदेश कलेक्टर द्वारा कदया गया हो, चाहे वह बन्दोबस्त के चालू रहने की अवहध में कलेक्टर की शहियों को या पदाहधकारी की शहियों को प्रयोग में ला रहा हो या नहीं आयुि को; (च) यकद ऐसा आदेश बन्दोबस्त प्राहधकारी द्वारा कदया गया हो, चाहे वह ककसी भी बन्दोबस्त कायड के सभबन्ध में बन्दोबस्त पदाहधकारी की शहियों को या कलेक्टर की शहियों को प्रयोग में ला रहा हो या नहीं जब तक कक स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबहन्धत न हो, बन्दोबस्त आयुि को; (छ) यकद ऐसा आदेश आयुि अथवा बन्दोबस्त आयुि द्वारा कदया गया हो मण्डल को । 31 (2) अन्यथा उपबहन्धत के हसवाय, इस कोड या उसके अधीन बनाये गये हनयमों के अधीन-प्रथम अपील में – (एक) उपखण्ड अहधकारी या कलेक्टर द्वारा पाररत ककये गये प्रत्येक आदेश के हवरूद्ध हद्वतीय अपील आयुि को होगी; (दो) बन्दोबस्त अहधकारी द्वारा पाररत ककये गये आदेश के हवरूद्ध हद्वतीय अपील बन्दोबस्त आयुि को होगी; (तीन) आयुि द्वारा पाररत ककये गये प्रत्येक आदेश के हवरूद्ध हद्वतीय अपील मण्डल को – (क) उस दशा में होगी जबकक मूल आदेश को प्रथम अपील में खचें के मामले में के अहतररि अन्य मामले में पररवर्ततत ककया गया हेा उलट कदया गया हो; या (ख) हनम्नहलहखत आधारों में से ककसी भी आधार पर होगी, न कक ककसी अन्य आधार पर, अथाडत् – (एक) यह कक आदेश हवहध या हवहध का प्रभाव रखने वाली प्रथा के प्रहतकूल है; या (दो) यह कक आदेश द्वारा हवहध का प्रभाव रखने वाली प्रथा सभबन्धी ककसी सारवान् हववाद्यक का अवधारण नहीं हो सका है; या (तीन) यह कक इस कोड द्वारा यथाहवहहत प्रकिया में ऐसी सारवान् गलती या त्रुरट हुई है हजसके कक गुणागुण के आधार पर मामले के हवहनिय में गलती या त्रुरट उत्पि हो । (3) पुनर्तवलोकन में ककसी भी आदेश को पररवर्ततत करने वाला या उलटने वाला आदेश, मूल आदेश की भाँहत ही अपील योग होगा।

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