Bare ActsThe MP Land Revenue Code 1959

Section 29

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(1) राजस्व अहधकारी एतद्धीन हविय को ककसी भी हवहनर्ददष्ट कदन और घन्टे तक के हलये स्वहववेकानुसार स्थहगत कर सकेगा और ऐसे ककसी हविय का संचालन करने वाला अहधकारी स्थगन के अपने कारणों को अहभहलहखत करते हुए हविय को स्वहववेकानुसार स्थहगत कर सकेगा: परन्तु जहां राजस्व अहधकारी का आदेश समय पर अहभप्राप्त ककया जा सकता है, वहां कोई भी ऐसा स्थगन ऐसे आदेश के हबन नहीं ककया जायेगा । (2) जहां हविय 15 कदन से अहधक की कालावहध के हलये उपहनयम (1) के अधीन स्थहगत ककया जाता है, वहां तब के हसवाय जब कक बकायादार उसका अहधत्यजन करने के हलये अपनी सभपहत्त दे दे, नई उद्घोषणा की जायेगी । (3) यकद लाट से हलये बोली के समाप्त होने से पहले ही शोध्य रकम और खचे हविय का संचालन करने वाले अहधकारी को हनहवदत्त कर कदये जोत हैं या उस समाधानप्रद रूप में यह सबूत दे कदया जाता 148 है कक शोध्यों की रकम और खचे का उस राजस्व अहधकारी को भुगतान ककया जा चुका है हजसने हविय का आदेश कदया था तो ऐसा प्रत्येक हविय रेाक कदया जायेगा ।

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