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भूहम पर प्रवेश करने तथा उसका सवेिण (पररमाप) करने की शहि – समस्त राजस्व अहधकारी, राजस्व हनरीिक, भू-मापक तथा पटवारी और उनके सेवक तथा कमडकार जबकक वे उनके पयडवेिण एंव हनयंत्रण के अधीन हों, उस हस्थहत में जबकक उन्हें ऐसा हनदेश कदया जाय भूहम पर प्रवेश कर सकेंगे तथा उसका सवेिण कर सकेंगे और सीमांकन कर सकेंगे एवं इस संहहता या तत्समय प्रवृत्त ककसी अन्य अहधहनयहमहत के अधीन अपने कतडव्यों से संबंहधत अन्य कायड कर सकेंगे और ऐसा करने में उस नुकसान से अहधक नुकसान पाररत नहीं करेंगे जो कक उनके कतडव्यों के सभयक् पालन के हनहमत्त आवश्यक हो : परन्तु कोई भी व्यहि ककसी भवन में या ककसी हनवास गृह में संलग्न ककसी घेरा लगे हुए प्रांगण या उद्यान में उसके अहधभोगी की सभमहत के हबना तथा ऐसे अहधभोगी को कम से कम चौबीस घंटे की सूचना कदये हबना प्रवेश नहीं करेगा और ऐसे प्रवेश के समय अहधभोगी की सामाहजक तथा धार्तमक भावनाओं का सभयक् ध्यान रखा जायगा ।