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स्थानान्तर होने पर प्रयोगनीय शहियाँ – यकद कोई राजस्व पदाहधकारी हजसमें ककसी तहसील या हजले में इस संहहता के अधीन कोई भी शहियाँ हवहनहहत की गई हों, ककसी अन्य तहसील या हजले में उसी प्रकार के ककसी समान या उच्चतर पद पर स्थानान्तररत ककया जाय तो वह जब तक कक राज्य शासन अन्यथा हनदेश न दे ऐसी अन्य तहसील या हजले में इस संहहता के अधीन उन्हीं शहियों को प्रयोग में लायेगा ।