Bare ActsThe MP Land Revenue Code 1959

Section 247

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खहनजों के सभबन्ध में सरकार का हक – (1) जब तक कक सरकार द्वारा कदये गये ककसी अनुदान के हनबन्धनों द्वारा अहभव्यि रूप से अन्यथा उपबहन्धत न ककया जाय, समस्त खहनजों, खानों तथा खदानों का अहधकार राज्य सरकार में हनहहत होगा हजसे ऐसी समस्त शहियाँ प्राप्त होंगी जो कक ऐसे अहधकारों के समुहचत उपयोग के हलये आवश्यक हों । (2) समस्त खानों तथा खदानों के अहधकार के अंतगडत आता है खनन तथा खदान किया के प्रयोजन के हलये भूहम तक पह ुंचने का अहधकार तथा ऐसी अन्य भूहम को दखल में लेने का अहधकार जो कक उससे (खनन तथा खदान किया से) समनुषंगी उन प्रयोजनों के हलये आवश्यक हैं हजनके अन्तगडत कायाडलयों का, कमडकारों के हनवास गृहों का पररहनमाडण तथा मशीनरी का प्रहतष्ठापन, खहनजों का ढेर लगाना तथा कूड़ा करकट इक्ठा करना; सड़कों, रेल पथों या राम पथों का सहिमाडण और कोई ऐसे अन्य प्रयोजन भी हैं हजन्हें राज्य सरकार खनन खदान – किया से समनुषंगी होना घोहषत करें । (3) यकद सरकार ने ककन्हीं खहनजों, खानों या खदानों पर का अपना अहधकार ककसी व्यहि को समनुदेहशत कर कदया हो, और यकद ऐसे अहधकार के समुहचत उपयोग के हलये यह आवश्यक हो कक उपधारा (1) तथा (2) में हवहनर्ददष्ट की गई समस्त शहियों का या उनमें से ककसी भी शहि का प्रयोग ककया जाना चाहहए तो कलेक्टर, हलहखत आदेश द्वारा, ऐसी शहियाँ, ऐसी शतों तथा आरिणों के अध्यधीन रखते हुए, जो कक वह हवहनर्ददष्ट करें, उस व्यहि को प्रत्यायोहजत कर सकेगा हजसे वह अहधकार समनुदेहशत ककया गया हो : 122 परन्तु कोई भी ऐसा प्रत्यायोजन तब तक नहीं ककया जायेगा जब तक कक ऐसे समस्त व्यहक्त्यों पर, जो प्रभाहवत हुई भूहम में अहधकार रखतें हों, सूचना की सभयक् रूप से तामील न कर दी गई हो, और उनकी आपहत्तयों को सुन न हलया गया हो और उन पर हवचार न कर हलया गया हो । (4) यकद, इसमें हनर्ददष्ट ककये गये अहधकार का, ककसी भूहम पर प्रयोग करने में, ऐसी भूहम की सतह को दखल में लेने के कारण या उस पर होने वाली हलचल के कारण , ककन्हीं व्यहियों के अहधकारों का अहतलंघन होता हो, राज्य सरकार या उसका समनुदेहशती ऐसे अहतलंघन के हलये ऐसे व्यहियों को प्रहतकर का भुगतान करेगा और ऐसे प्रहतकर की रकम की संगणना उपखंड अहधकारी द्वारा, यकद उसका अहधहनणडय स्वीकार न ककया जाय, तो हसहवल न्यायालय द्वारा यथाशक्य, भू-अजडन अहधहनयम, 1894 (1894 का संखयांक 1) के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी । (5) सरकार का कोई भी समनुदेहशती कलेक्टर की पूवड मंजूरी के हबना, और तब तक जब तक कक प्रहतकर अवधाररत न कर कदया गया हो तथा उन व्यहियों को, हजनके कक अहधकारों का अहतलंघन होता हो, हनहवदत्त न कर कदया गया हो, ककसी भूहम की सतह पर न तो प्रवेश करेगा और न ही उसे दखल में लेगा । (6) यकद राज्य सरकार का कोई समनुदेहशती (assignee) उपधारा (4) में यथा उपबहन्धत प्रहतकर का भुगतान नहीं करता है, तो कलेक्टर उससे ऐसा प्रहतकर उन व्यहियों की ओर से; जो कक उसके हकदार हों, इस प्रकार वसूल कर सकेगा मानों कक वह भू-राजस्व का बकाया हो । (7) कोई भी व्यहि, जो हवहधपूणड प्राहधकार के हबना ककसी ऐसी खान या खदान में, हजसका कक अहधकार सरकार में हनहहत है तथा सरकार द्वारा समनुदेहशत नहीं ककया गया है, खहनजों को हनकालेगा या हटायेगा तो वह, ककसी अन्य कायडवाही पर, जो कक उसके हवरूद्ध की जा सकती हो, प्रहतकूल प्रभाव डाले हबना; कलेक्टर के हलहखत आदेश पर, ऐसी शाहस्त का भुगतान करने का दायी होगा जो इस प्रकार हनकाले गये या हटाये गये खहनजों के बाजार मूल्य के चार गुने के हहसाब से संगहणत राहश से अहधक नहीं होगी : [परन्तु हवलोहपत] (8) उपधारा (7) के उपबन्धों पर प्रहतकूल प्रभाव डाले हबना, कलेक्टर ककसी ऐसी खान या खदान से, हजसका कक अहधकार सरकार में हनहहत है और सरकार द्वारा समनुदेहशत नहीं ककया है, हनकाले गये या हटाये गये ककसी खहनज का अहभग्रहण कर सकेगा । स्पष्टीकरण – इस धारा में, “खहनज” के अन्तगडत कोई ऐसी रेत या हचकनी हमट्टी है हजसके कक सभबन्ध में राज्य सरकार या घोहषत करे कक वह वाहणहज्यक महत्व की है या यह कक वह ककसी लोक प्रयोजन के हलये अपेहित हैं ।

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