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उपखंड अहधकारी – (1) कलेक्टर एक या अहधक सहायक कलेक्टरों या संयुि कलेक्टरों या हडप्टी कलेक्टरों को हजले के ककसी एक उपखंड या हजले के दो या अहधक उपखंडों का भारसाधक बना सकेगा । (2) ऐसा सहायक कलेक्टर या संयुि कलेक्टर या हडप्टी कलेक्टर उपखंड अहधकारी कहलायेगा और कलेक्टर की ऐसी शहियों को प्रयोग में लायेगा जैसा कक राज्य शासन अहधसूचना द्वारा हनदेहशत करे ।