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मौरूसी कृषको द्वारा ककये गये अन्तरणो को अपास्त (to set aside) कराने के हलये आवेदन करने का कहतपय व्यहियों का अहधकार - (1) यकद कोई मौरूसी कृषक अपने खाते या उसके ककसी भाग में के अपने अहधकारों को धारा 195 के उल्लंघन में अन्तररत करता है तो कोई कृषक या कोई ऐसा व्यहि जो उस कृषक के हनकटतर वाररसों के न होने उस कृषक का उत्तरजीवी होने की दशा में उस खाते को हवरासत में प्राप्त करता, या वह भूहमस्वामी हजसकी कक भूहम ऐसा व्यहि धारण करता है कब्जा कदलाये जाने के हलये उपखंड अहधकारी को आवेदन कर सकेगा, और उपखंड, लगान के बकाया के सभबन्ध में तथा खेती के आवश्यक व्ययों हेतु अहग्रम के सभबन्ध में मौरूसी कृषक दाहयत्वों को आवेदक द्वारा स्वीकार कर लेने पर, आवेदक को धारा 258 के अधीन बनाये गये हनयमों के अनुसार कब्जा कदला सकेगा। (2) जहां उपधारा (1) के अधीन एक से अहधक व्यहि आवेदन करें, वहां वे कब्जा पाने के हनम्नाहलहखत पूर्तवकता िम में हकदार होंगे – (एक) कोई ऐसा व्यकक्त जो कृषक का उत्तरजीवी होने दशा में उस खाते को हवरासत में प्राप्त करता; (दो) सह – कृषक, और 103 (तीन) वह भूहमस्वामी हजसकी कक भूहम मौरूसी कृषक धारण करता है ।