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पररवतडन. – (1) जहां कोई मौरूसी कृषक अपने लगान का भुगतान वस्तु के रूप में सेवा, श्रम सफल के अंश या अनाज के हवहनर्ददष्ट पररणाम के रूप में करता है, वहां वह उसे नगदी में पररवर्ततत कराने के हलये उपखंड अहधकारी को आवेदन कर सकेगा । (2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, उपखंड अहधकारी जांच करने के पिात् हलहखत आदेश द्वारा ऐसे लगान को नकदी में पररवतडन करेगा जो उस अहधकतम लगान से अहधक नहीं होगा जैसा कक धारा 186 में अहधकहथत है ।