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सरकारी पट्टेदार.— (1) प्रत्येक ऐसा व्यहि, जो राज्य सरकार से भूहम धारण करता है या हजसे राज्य सरकार या कलेक्टर ने भूहम की दखल में लेने का अहधकार प्रदान कर कदया है और जो भूहम की भूहमस्वामी के रूप में धारण करने का हकदार नहीं है ऐसी भूहम के सभबन्ध में सरकारी पट्टेदार कहलायेगा । (2) प्रत्येक ऐसे व्यहि को, जो इस संहहता के प्रवृत्त होने के समय – (क) मध्य भारत िेत्र में कोई भूहम मध्य भारत भू-आगम एवं कृहषक अहधकार हवधान संवत् 2007 (िमांक 66, सन् 1950) में यथापररभाहषत साधारण कृषक के रूप में धारण करता है; या (ख) हवन्ध्य प्रदेश में कोई भूहम हवन्ध्य प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू एण्ड टेनेन्सी ऐक्ट, 1953 (िमांक 3, सन् 1955) में यथापररभाहषत हवशेष कृषक के रूप में या कोई ऐसा हनकुन्ज या तालाब या ऐसी भूहम, जो सरकारी या सावडजहनक प्रयोजनों के हलये अर्तजत कर ली गई है या अपेहित है, गैर हकदार कृषक के रूप में धारण करता है; या (ग) हसरोंज िेत्र में कोई भूहम राज्य सरकार से राजस्थान टेनेन्सी ऐक्ट 1953 (िमांक 3, सन् 1955) में यथापररभाहषत गैर खातेदार कृषक के रूप में धारण करता है; या ऐसी भूहम के संबंध में सरकारी पट्टेदार समझा जायेगा । (3) x x x] 93 181.-क. पट्टाधृहत अहधकार का फ्री होल्ड अहधकार में संपररवतडन— संहहता के अध्याय 6 और इस अध्याय में अंतर्तवष्ट ककसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राहधकृत कोई अहधकारी नगरीय िेत्रों में आवाहसक और वाहणहज्यक प्रयोजनों के हलए प्रदान ककए गए हवहभि पट्टों को, ऐसी रीहत में, जैसी कक हवहहत की जाए, फ्री होल्ड में संपररवर्ततत कर सकेगा । स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजन के हलये “फ्री होल्ड” से अहभप्रेत है, भूहम में ऐसा अहधकार जो ऐसे भू-राजस्व, जो कक हवहहत ककए जाएं, के भुगतान को छोड़कर के अधीन हवल्लंगमों से मुि है।