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त्यजन ककये गये उपखंड का हनपटारा – यकद धारा 173 के अधीन सवेिण संखयांक या भू- खंड संखयांक के ककसी उपखंड का त्यजन कर कदया जाता है, तो तहसीलदाल उसी सवेिण संखयांक या भू- खंड संखयांक के अन्य उपखंडों के भूहमस्वामी को ऐसी प्रीहमयम पर जो कक वह उहचत समझे, ऐसे उपंखंड को दखल में लेने के अहधकार देगा और यकद ऐसे भूहमस्वाहमयों में स्पधाड हो तो वह ऐसे अहधकार को उनमें से सबसे ऊँची बोली लगाने वाले भूहमस्वामी को बेच देगा।