Bare ActsThe MP Land Revenue Code 1959

Section 169

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अनहधकृत पट्टा आकद – यकद कोई भूहमस्वामी- (एक) अपने खाते में समाहवष्ट ककसी भूहम को धारा 168 के उल्लंघन में ककसी कालावहध के हलये पट्टे पर दे देता है, या (दो) ककसी ऐसे ठहराव (arrangement) जो धारा 168 की उपधारा (1) के अधीन पट्टा न हो, द्वारा ककसी व्यहि को अपने खाते में समाहवष्ट ककसी भूहम पर, अपने भाड़े के श्रहमक के रूप में न होकर अन्यथा, खेती करने हेतु अनुज्ञात करता है, और उस ठहराव के अधीन ऐसा व्यहि उसे धारा 250 के अनुसार बेदखल ककये गये हबना, दो वषड से अहधक कालावहध के हलये ऐसी भूहम को कब्जे में रखने के हलये अनुज्ञात ककया जाता है, तो मौरूसी कृषक के अहधकार ---- (क) उपयुडि (एक) के मामले में, पट्टेदार को ऐसी भूहम में तदुपरर प्रोद्भूत हो जायेगें; और (ख) उपयुि (दो) के मामले में, कब्जे की तारीख से दो वषड की कालावहध का अवसान हो जाने पर, ऐसे व्यहि को उस भूहम में प्रोद्भूत हो जायेंगे; परंतु इस धारा में की कोई भी बात ककसी ऐसी भूहम को लागू नहीं होगी जो ककसी ऐसी जनजाहत के, हजसे धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन आकदम जनजाहत घोहषत ककया गया है, ककसी भूहम स्वामी के खाते में समाहवष्ट हो तथा जो यथाहस्थहत उसके द्वारा पट्टे पर दी गई है या हजसके सभबंध में उसने पूवोिानुसार कोई ठहराव ककया है ।

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