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बकाया के हलये बेची गई भूहम हवल्लंगमों से मुि होगी.- (1) जब तक उपखंड अहधकारी हविय का आदेश देते समय अन्यथा हनदेश न दे उस भूहम का जो उसके सभबन्ध में शोघ्य भू–राजस्व के बकाया के हलये बेची गई हो, िेता, उस भूहम को उन समस्त हवल्लंगमों से, जो िेता से हभि ककसी व्यहि द्वारा उस भूहम पर अहधरोहपत ककये गये हों, तथा उन समस्त अनुदानों एवं संहवदाओं से, जो िेता से हभि ककसी व्यहि द्वारा भूहम की बाबत की गई हों, मुि रूप से अर्तजत करेगा । (2) ककन्हीं ऐसे वृिों के या ककन्हीं ऐसे वृिों की उपज के, जो उस भूहम के, हजसमें कक वे खडें हैं, भूहमस्वामी की सभपहत्त हो या ककसी समय सभपहत्त रहे हों, सभबन्ध में ककये गये ककसी अन्तरण, अनुदान या संहवदा के सभबन्ध में यह समझा जायेगा कक वह ऐसा अनुदान या संहवदा है जो ऐसी भूहम के सभबन्ध में उपधारा (1) के तात्पयड के अंतगडत की गई है । 66