Bare ActsThe MP Land Revenue Code 1959

Section 150

अभ्यापहत्त के साथ भुगतान तथा वसूली के हलये वाद

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अभ्यापहत्त के साथ भुगतान तथा वसूली के हलये वाद.- (1) यकद भू–राजस्व की बकाया की वसूली के हलये ककसी वयहि के हवरूद्ध कायडवाररयॉ इस अध्याय के अधीन की जाती है, तो वह व्यहि सभपहत के हविय की बोली खत्म होने के पूवड ककसी भी समय उस रकम का हजसका कक दावा ककया है, भुगतान कर सकेगा और उसी समय, स्वयं द्वारा या अपने प्राहधकृत हस्तािररत अभ्याहपत ऐसी कायडवाहहयाँ करने वाले राजस्व अहधकारी को पररदत्त कर सकेगा और तदुपरर वे कायडवाहहयाँ रोक दी जायेगी। 65 (2) उपधारा (1) उपबन्धों का अनुपालन करने वाला कोई भी व्यहि, धारा 145 में अन्तर्तवष्ट ककसी बात के होते हुए भी, उपखंड अहधकारी को इस आशय का आवेदन कर सकेगा कक कुछ भी शोध्य नहीं था यह कक शोध्य रकम उस रकम के कम थी हजसकी कक वसूली के हलये कायडवाहहयां की गई थी और उपखंड अहधकारी इस प्रकार उठाई गई आपहत्त को हवहनहश्चत करेगा । (3) उपखंड अहधकारी के उस आदेश के हवरूद्ध कोई अपील नहीं होगी जो कक उपधारा (2) के अधीन पाररत ककया गया हो, ककन्तु सभबहन्धत व्यहि अभ्याहपत के साथ भुगतान की कोई राहश या उसके भाग को वसूली के हलये हसहवल वाद संहस्थत कर सकेगा ।

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