Bare ActsThe MP Land Revenue Code 1959

Section 123

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संहहता के प्रारभभ होने के समय अहधकार अहभलेख – (1) जब तक कक मध्य भारत; भोपाल, हवन्ध्य प्रदेश तथा हसरोंज प्रदेशों के गांवों के हलये धारा 108 के उपबन्धों के अनुसार अहधकार अहभलेख तैयार न हो जाय, तब तक प्रत्येक ऐसे गांव की जमाबन्दी या खतौनी, जहां तक उसमें धारा 108 में उहल्लहखत हववरण अन्तर्तवष्ट हों शासन द्वारा अहधसूहचत कृहष के हलये उस गांव के हलये अहधकार अहभलेख समझी जायगी। (2) उपधारा (1) में हनर्ददष्ट जमाबन्दी या खतौनी ऐसी रीहत में; जैसी कक कलेक्टर द्वारा हनदेहशत की जाय गांव में प्रकाहशत की जायगी। 57 (3) जमाबन्दी या खतौनी में की ककसी प्रहवहष्ट के सभबन्ध में आपहत्तयाँ प्रस्तुत (फाइल) की जा सकेंगी जो तहसीलदार द्वारा ऐसी रीहत में हनपटाई जायेंगी जो कक हवहहत की जाय। (4) महाकौशल प्रदेश के गांवों की कृहष वषड 1954-55 की जमाबन्दी ऐसी गांवों के अहधकार अहभलेख के रूप में तक तक समझी जाती रहेगी, जब तक धारा 108 के उपबन्धों के अनुसार अहधकार अहभलेख तैयार न हो जाएं। अध्याय – 10 सीमाएँ तथा सीमा हचन्ह, सवेिण-हचन्ह

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