Bare ActsThe MP Land Revenue Code 1959

Section 119

Amendment status not verified — confirm the current text below against the official source.

जानकारी देने में उपेिा करने के हलये शाहस्त- (1) कोई भी व्यहि, जो हवहनर्ददष्ट की गई कालावहध के भीतर धारा 109 द्वारा अपेहित की गई ररपोटड करने में या धारा 118 द्वारा अपेहित की गई जानकारी में या दस्तावेज पेश करने में उपेिा करेगा, वह तहसीलदार के हववेकाहधकार पर, एक हजार रूपये से अनहधक की शाहस्त का दायी होगा जो भू- राजस्व की बकाया के तौर पर वसूली योग्य होगी। (2) [धारा 109 के अधीन] ककसी प्रकार के अजडन सभबन्धी ककसी ऐसी ररपोटड के बारे में, जो हवहनर्ददष्ट की गई कालावहध के पिात् पटवारी को प्राप्त हुई हो, धारा 110 के उपबन्धों के अनुसार कायडवाही की जायेगी। [परन्तुक लुप्त.............]

Section 119 – The MP Land Revenue Code 1959 | DailyLaw.ai