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हक के बारे में जानकारी देने की बाध्यता- कोई ऐसा व्यहि, हजससे अहधकारों, हहत या दाहयत्वों का इस अध्याय के अधीन के ककसी अहभलेख या रहजस्टर में प्रहवष्ट ककया जाना अपेहित हो या जो उसमें प्रहवष्ट ककये जा चुके हों, ककसी ऐसे राजस्व अहधकारी, राजस्व हनरीिक या पटवारी की, जो अहभलेख या रहजस्टर का संकलन करने का उसका पुनरीिण करने में लगा हो, हलहखत अध्यपेिा पर इस बात के हलये आबद्ध होगा कक वह उस अहभलेख या रहजस्टर के सही संकलन या पुनरीिण के हलये आवश्यक समस्त ऐसी जानकरी या दस्तावेजों,जो उसकी जानकारी में या उसके कब्जे या अहधकार में हों, ऐसी अध्यपेिा की जाने की तारीख से एक मास के भीतर, उसके हनरीिण के हलये दे या पेश करे। (2) वह राजस्व अहधकारी, राजस्व हनरीिण या पटवारी, हजसको उपधारा (1) के अधीन कोई जानकारी दी हो या हजसके समि उि उपधारा के अधीन कोई दस्तावेज पेश की गई हो, उस व्यहि को, हजसने ऐसी जानकारी दी हो या ऐसी दस्तावेज पेश की हो, उसकी हलहखत अहभस्वीकृहत तुरन्त देगा और 56 ककसी ऐसी दस्तावेज पर, उसके पेश ककये जाने तथा पेश ककये जाने की तारीख सभबन्धी तथ्य का उल्लेख करते हुए, एक टीप अपने हस्तािर से पृष्ठांककत करेगा।