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भू अहभलेख.- नक्शे तथा भू अहधकार पुहस्तकाओं के अहतररि, प्रत्येक गावं के हलये खसरा या िेत्र पुस्तक (फील्ड बुक) और ऐसे अन्य भू-अहभलेख, जो कक हवहहत ककये जायं, तैयार ककये जायेगे 114.क. भू अहधकार एवं ण पुहस्तका.- (1) ऐसे प्रत्येक भूहम स्वामी, हजसका नाम धारा 114 के अधीन तैयार ककये गये खसरे या िेत्र पुस्तक में प्रहवष्ट है, के हलये यह बाध्यकर होगा कक वह ककसी ग्राम में के अपने समस्त खातो के बारे में एक भू- अहधकार एवं ऋण पुहस्तका रखे जो ऐसी फीस के जैसी कक हवहहत की जाय, चुकाये जाने पर उसे दी जायगी (2). भू अहधकार एवं ऋण पुहस्तका के दो भाग होंगे, अथाडत् भाग-1 हजसमें खाते पर के अहधकारों तथा खाते पर के हवल्लंगमों (एन्कभरेंसेज) का उल्लेख रहेगा तथा भाग-2 हजसमें खाते पर के अहधकार, खाते के बाबत भू-राजस्व की वसूली तथा खाते पर के हवल्लंगमों का उल्लेख रहेगा और उसमें हनम्नहलहखत बातें अंतर्तवष्ट होगी: (एक) खसरा या िेत्र पुस्तक की उन प्रहवहष्टयों में से, जो ककसी भूहमस्वामी के ककसी से सभबहन्धत हो, ऐसी प्रहवहष्टयाँ जो कक हवहहत की जायँ; 55 (दो) ऐसे खाते की बाबत भू राजस्व, सरकारी उधार तथा गैर-सरकारी उधार की वसूली के बारे में हवहशष्टयाँ; ओर (तीन) ऐसी अन्य हवहशहष्टयाँ जो हवहहत की जायँ (3) खसरा या िेत्र पुस्तक तथा भू-अहधकार एवं ऋण पुहस्तका में अन्तर्तवष्ट प्रहवहष्टयों में कोई अन्तर होने की दशा में तहसीलदार, स्वप्रेरणा से या उस सभबन्ध में उसको आवेदन ककया जाने पर तथा ऐसी जांच जैसी कक वह उहचत समझे; करने के पिात् उस अन्तर के सभबन्ध में हवहनिय कर सकेगा तथा तहसीलदार का हवहनहिय अहन्तम होगा।