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अहधकार–अहभलेख.— (1) प्रत्येक ग्राम के हलये अहधकार–अहधलेख उन हनयमो के अनुसार तैयार ककया जाएगा तथा रखा जायेगा जो कक इस सभबन्ध में बनाये गये हों और ऐसे अहभलेख में हनम्नहलहखत हवहशहष्टयां सहभमहलत होंगी;--- (क) समस्त भूहम स्वाहमयों के नाम, उनके द्वारा धाररत सवेिण संखयांको या भू-खंड संखयांकों तथा उनके ससहचत या अससहचत िेत्रफल सहहत, (ख) समस्त मौरूसी कृषकों तथा सरकारी पट्टेदारों के नाम, उनके द्वारा धाररत सवेिण संखयांकों या भू-खंड संखयाकों तथा उनके ससहचत या अससहचत िेत्रफल सहहत, (ग) ऐसे व्यककतयों के अपने–अपने हहतों का प्रकार तथा उनकी सीमा और उससे सलग्न शते या दाहयत्व, यकद कोई हों; (घ) ऐसे व्यहियों द्वारा देय लगान या भू-राजस्व, यकद कोई हो; और (ड) ऐसी अन्य हवहशहष्टयाँ जो कक हवहहत की जाएं। (2) उपधारा (1) में वर्तणत अहधकार–अहभलेख राजस्व सवे्रिण के दौरान या जब कभी भी राज्य सरकार, अहधसूचना द्वारा, ऐसा हनदेश दे, तैयार ककया जायगा। 53