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संहिप्त नाम, हवस्तार तथा प्रारभभ. – (1) इस अहधहनयम का संहिप्त नाम मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहहता है । (2) इसका हवस्तार सभपूणड मध्यप्रदेश पर है ककन्तु इस संहहता में अन्तर्तवष्ट कोई भी बात, भू- राजस्व के भुगतान के हलये भूहम के दाहयत्व, भूहम के उपयोग के प्रहत हनदेश से भू-राजस्व के हनधाडरण, भू-राजस्व की उगाही से सभबहन्धत उपबन्धों को और उनसे आनुषंहगक समस्त उपबन्धों को छोड़कर ऐसे िेत्रों को लागू नहीं होगी हजन्हें भारतीय वन अहधहनयम, 1927 (1927 का सं. 16) के अधीन समय- समय पर, आरहित या संरहित वनों के रूप में गरठत ककया जाये: परन्तु इस संहहता के पूवोि उपबन्ध ऐसे िेत्रों में धारा 59 में हवहनर्ददष्ट प्रयोजनों में से एक या अहधक प्रयोजन के हलये, भूहम के उपयोग के प्रहत हनदेश से लागू होंगे । (3) यह संहहता ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगी, हजसे राज्य सरकार अहधसूचना द्वारा हनयत करें ।