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इन धनयमों में की कोई बात ऐसे मामले में लागू नहीं होगी जहाँ मृत्यु शांकाप्रद पररधस्थधतयों में हुई हो और शरीर धचककत्सीय-धिधधक परीिण हेतु अपेधित हो। ऐसे मामले में यकद पुधलस ने स्ियां शरीर का कब्जा न धलया हो तो शरीर पुधलस को सौंप कदया जायेगा।