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(1) ककसी मृत शरीर के धिषय में ककसी सांशय अथिा धििाद से सांबांधधत धारा 3 के अन्तगगत कोई मामला उस धारा के अन्तगगत धनयुक्त अधधकारी को, धलधखत में आिेदन द्वारा सौंपा जायेगा और उक्त अधधकारी को व्यधक्तगत रूप में कदया जायेगा। (2) उप-धनयम (1) के अन्तगगत ककसी आिेदन की प्राधप्त पर, धारा 3 के अन्तगगत धनयुक्त अधधकारी, ऐसे अग्रेषण की प्राधप्त से दो कदन के अन्दर का कदनाांक सुनिाई हेतु तुरन्त धनयत करेगा और तदनुसार पिकारों को सूधचत कर देगा। 6 (3) सांबांधधत पिकारों की सुनिाई के पश्चाोोत्, राज्य शासन द्वारा अधधधनयम की धारा 3 के अन्तगगत धनयुक्त अधधकारी, ऐसी अधतररक्त जाँच कर सकेगा, जो िह मामले के धनपटारे हेतु उधचत समझे और अपना धनणगय सुनिाई के कदनाांक को देगा और उसका धनणगय अधन्तम एिां धनणागयक रहेगा।