Amendment status not verified — confirm the current text below against the official source.
धनयम (1) राज्य शासन, अधधसूचना द्वारा इस अधधधनयम के अधभप्रायों को कायगरूप देने हेतु धनयम बना सकेगा। (2) धिधशष्ट और पूिगगामी शधक्त की व्यापकता पर प्रधतकूल प्रभाि डाले धबना ऐसे धनयमों में धनम्न प्रािधान हो सकेगा। (अ) अिधध धजसमें ककसी मृत व्यधक्त के शरीर का दािा ककया जा सकेगा; और (आ) मृत शरीरों की सुरिा । धनयम अन्तगगत मध्य प्रदेश ऐनेटामी (चीर-फाड़) अधधधनयम, 1954 अधधसूचना क्रमाांक 5580/1593/सर्त्रह /धचककत्सा/ चार कदनाांक 24 कदसभबर,1966