Bare ActsThe MP Agricultural Warehouse Act 1947

Section 18

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डुप्लीकेट रसीद— (1) जहां भण्डारी द्िारा जारी की गई रसीद खो जाए, नष्ि हो जाये, फि जाये, कि –कफि जाये अथिा अन्यथा पढने योग्य न रहे तो विटहत प्राचधकारी, इस हेतु बनाये गये ननयमों के अध्यधीन, डुप्लीकेि रसीद देगा । (2) जब डुप्लीकेि रसीद जारी की जाये, इस पर स्पष्ि ”डुप्लीकेि” की मुहर लगाई जायेगी और डुप्लीकेि जारी ककये जाने का टदनांक डाला जायेगा और मूल्य रसीद जारी ककये जाने का कायाालय से उपलब्ध ररकाडा पर से डाला जायेगा । अध्याय-5 उपज का ननरीिण और िगीकरण 10

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