Bare ActsThe MP Agricultural Warehouse Act 1947

Section 17

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रसीद समतथि द्वारा अन्र्रण योग्य रहेगी— ऐसी रसीद अथिा धारा 18 के अंतागत जारी की गई डुप्लीकेि रसीद, जब तक अन्यथा विटहत न हो, समाथन द्िारा अंतरण योग्य रहेगी और उसे िैधाननक धारक को अचधकार होगा कक िह उल्लेखखत माल को उन्ही शतो और अनुबंधो पर प्राप्त कर ले क्जन पर जमा करने िाला प्राप्त करता क्जसने क्जसने मूल रूप में उपज जमा की है ।

Section 17 – The MP Agricultural Warehouse Act 1947 | DailyLaw.ai