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यǑद कोई åयǒƠ, ǒवǑहत Ĥािधकारȣ या उसके Ʈारा इस अिधिनयम या तƨȣन बनाये गये िनयमɉ के अनुसरण मɅ या Ʈारा उसे Ĥदƣ या उसको अिधरोǒपत ǑकÛहȣं शǒƠयɉ का Ĥयोग करने या कŧतåयɉ के उÛमोचन मɅ, जानबूझ कर कोई बाधा डालता है या कोई Ĥितरोध करता है अथवा अÛयथा ǒवÚन डालता है, तो वह साधारण कारावास से, ǔजसकȧ अविध तीन मास तक कȧ हो सकेगी या 1,00,000/- Ǿपये से अनिधक जुमा[ने से या दोनɉ से दÖडनीय होगा। ǒविधयुƠ Ĥािधकाǐरयɉ को बाधा पहुँचाना।