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कोई åयǒƠ जो, ǒवǑहत Ĥािधकारȣ कȧ िलǔखत अनु£ा के ǒबना इस अिधिनयम के अधीन जारȣ Ǒकए गए िनबंधन के Ĥमाण-पğ को उधार देता है, हèताÛतǐरत या समनुदेिशत करता है, तो वह साधारण कारावास से ǔजसकȧ अविध छह मास तक कȧ हो सकेगी, या पÍचास हजार Ǿपये से अनिधक जुमा[ने से या दोनɉ से दÖडनीय होगा। Ĥमाण-पğ का ǒबना अनु£ा के समनुदेिशत न Ǒकया जाना।