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ǒवǑहत Ĥािधकारȣ, इस अिधिनयम के अधीन िनàनिलǔखत मɅ से Ǒकसी आधार पर यथाǔèथित, पय[टन इकाई संचालक या याğा अिभकता[ या गाईड या साहिसक Đȧड़ा संचालक का िनबंधन करने से इÛकार कर सकेगा: पय[टन इकाई याğा अिभकता[, गाईड और साहिसक Đȧड़ा संचालक के िनबंधन से इÛकार। (क) यǑद, यथाǔèथित, पय[टन इकाई संचालन या याğा अिभकता[ या गाईड या साहिसक Đȧड़ा संचालक भारतीय दÖड संǑहता, 1860 के अÚयाय 14 और 16 के अधीन, या इस अिधिनयम के Ǒकसी उपबÛध के अधीन या जमाखोरȣ, तèकरȣ या मुनाफाखोरȣ या खाƭ और औषिधयɉ का अपिमĮण, या ħƴाचार के िनवारण का उपबÛध करने वाली Ǒकसी ǒविध के अधीन दÖडनीय Ǒकसी अपराध के िलए दोषिसƨ Ǒकया जाता है, और उस पर अिधरोǒपत दÖडादेश के पय[वसान से दो वष[ åयतीत नहȣं हुए है ; 1860 का 45 (ख) यǑद, यथाǔèथित, पय[टन इकाई संचालक या याğा अिभकता[ या गाईड या साहिसक Đȧड़ा संचालक को, स¢म अिधकाǐरता वाले Ûयायालय Ʈारा Ǒदवािलया घोǒषत Ǒकया जाता है और उÛमोिचत नहȣं Ǒकया गया है 18 झारखÖड गजट (असाधारण) शुĐवार, 22 जनवरȣ, 2016 ; (ग) यǑद, यथाǔèथित, पय[टन इकाई संचालक या याğा अिभकता[ या गाईड या साहिसक खेल-कूद संचालक का नाम धारा 18 के खÖड (ग), (घ), (ड़) या (छ) मɅ उǔãलǔखत आधार पर पंजी से हटाया गया है, और ऐसे हटाए जाने कȧ ितिथ से तीन माह åयतीत नहȣं हुए हɇ ; (घ) यǑद पय[टन इकाई का पǐरसर ǒवǑहत मानक के अनुǾप नहȣं हो ; (ड) यǑद याğा, अिभकता[ या गाईड या साहिसक Đȧड़ा आपरेटर ǒवǑहत अह[ताओं मɅ से कोई अह[ता नहȣं रखता हो ; (च) यǑद, यथाǔèथित, पय[टन इकाई संचालक या याğा अिभकता[ या गाईड या साहिसक Đȧड़ा संचालक इस अिधिनयम के अधीन उसके Ʈारा रखे जाने के िलए अपेǔ¢त िनबंधन का Ĥमाण-पğ नहȣं रखता हो ; (छ) यǑद पय[टन इकाई संचालक सबूत पेश करने मɅ ǒवफल हो जाता है Ǒक पय[टन इकाई कȧ संरचना, झारखÖड के Ĥासंिगक अिधिनयम के उपबÛधɉ के अधीन या Ĥवृत Ǒकसी अÛय èथानीय ǒविध के अधीन बनायी गयी भवन िनमा[ण उप-ǒविधयɉ के अनुसार बनाई गयी है ; और (ज) यǑद ǒवǑहत Ĥािधकारȣ कȧ राय मɅ, िनबंधन से इÛकार करने के िलए िलǔखत Ǿप मɅ अिभिलǔखत Ǒकये जाने के िलए पया[Ư आधार हो, परÛतु िनबंधन के Ǒकसी आवेदन को तब तक अèवीकृत नहȣं Ǒकया जाएगा जब तक Ǒक िनबंधन के िलए आवेदन करने वाले åयǒƠ को सुनवाई का अवसर नहȣं Ǒदया जाता है।